Engineer Wife Murder : इंजीनियर पत्नी की हत्या के आरोपी पति नुरुल्लाह हैदर की जमानत अर्जी खारिज

Engineer Wife Murder : इंजीनियर पत्नी की हत्या के आरोपी पति नुरुल्लाह हैदर की जमानत अर्जी खारिज
नोएडा, 10 मार्च : सत्र अदालत ने सिविल इंजीनियर पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी पति नुरुल्लाह हैदर की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला थाना फेस-1 क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी समद नूर ने 4 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घटना वाले दिन सुबह करीब पांच बजे उनके पिता नुरुल्लाह हैदर उनकी मां असमा खान के साथ मारपीट कर रहे थे।
सूचना मिलने के बाद मृतका के मायके पक्ष के कई लोग घर पहुंचे। उस समय आरोपी ने सभी से माफी मांगी। वादी जब विश्वविद्यालय का एडमिट कार्ड लेने गया और वापस लौटा, तो देखा कि उसके पिता कमरे से बाहर भाग रहे थे। उसकी 12 वर्षीय बहन ने घबराकर बताया कि पिता ने मां की हत्या कर दी है। कमरे में प्रवेश करने पर वादी ने देखा कि उनकी मां असमा खान खून से लथपथ हालत में पड़ी थीं और कमरे की दीवारों पर भी खून के छींटे थे।
बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी की उम्र करीब 53 वर्ष है, वह पेशे से इंजीनियर है और कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। आरोपी और मृतका की शादी करीब 20 वर्ष पहले हुई थी और दोनों के दो बच्चे हैं।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत का कहना था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं है।
विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे गंभीर घरेलू हिंसा और हत्या मामलों में न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आरोपी को हिरासत में रखना जरूरी माना जाता है।





