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Faridabad: फरीदाबाद में अवैध ओयो होटल और गेस्ट हाउसों पर नगर निगम की कार्रवाई, 38 परिसरों को सील किया गया

Faridabad: फरीदाबाद में अवैध ओयो होटल और गेस्ट हाउसों पर नगर निगम की कार्रवाई, 38 परिसरों को सील किया गया

रिपोर्ट: संदीप चौहान

फरीदाबाद हरियाणा में नगर निगम ने स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद रेजिडेंशियल क्षेत्र में चल रहे अवैध ओयो होटल और गेस्ट हाउसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि बिना आवश्यक अनुमति और CLU (चेंज ऑफ लैंड यूज़) के ये भवन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जा रहे थे।

स्थानीय निवासियों की शिकायत मिलने के बाद निगम ने तुरंत जांच प्रक्रिया शुरू की। संबंधित संचालकों को दो शो कॉज नोटिस दिए गए और इसके बाद स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया गया। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 38 परिसरों को सील किया जा चुका है। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त (एमसीएफ) के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है।

अधिकारियों का कहना है कि बिना बिल्डिंग प्लान की मंजूरी और CLU परमिशन के किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि संचालक निर्धारित मानकों का पालन करते हुए वैध अनुमति प्राप्त करते हैं, तो सील खोलने पर विचार किया जाएगा। अन्यथा उन्हें भवन को पुनः आवासीय उपयोग में परिवर्तित करना होगा क्योंकि यह क्षेत्र रेजिडेंशियल घोषित है।

नगर निगम ने पहले भी संचालकों को चेतावनी दी थी और नोटिस जारी किए गए थे। रिकॉर्ड की जांच के बाद संयुक्त आयुक्त द्वारा सीलिंग की कार्रवाई के आदेश दिए गए। अब तक 20 से 25 परिसरों को सील किया जा चुका है और कुल संख्या 40 से 45 तक पहुंच सकती है।

स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि इन गेस्ट हाउसों की आड़ में अन्य अवैध गतिविधियां भी संचालित हो रही थीं। हालांकि पुलिस क्षेत्र में पहले से निगरानी कर रही थी, लेकिन अब सीलिंग के बाद अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगने की उम्मीद है।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी यदि रेजिडेंशियल क्षेत्र में अवैध ओयो, होटल या गेस्ट हाउस पाए गए तो नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने इसे आम लोगों की सुरक्षा और क्षेत्र की शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम बताया है।

 

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