छह कंपनियों पर केस, दो पर 5-5 लाख का जुर्माना
छह कंपनियों पर केस, दो पर 5-5 लाख का जुर्माना
अमर सैनी
नोएडा। सेक्टर-153, 154 और 156 में आवंटित भूखंडों पर भू-स्वामियों की ओर से किए जा रहे भूजल दोहन पर छह कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि दो कंपनियों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण के एक्स हैंडल पर सूचना के बाद भूगर्भ जल विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है।
प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम की ओर से मामले में जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आवंटियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की गई है।इसमें बताया गया है कि अमुक आवंटियों की ओर से पंपिंग से अवैध तरीके से भूजल दोहन किया जा रहा है। इसकी शिकायत जन सामान्य की ओर से की गई है। क्षेत्र का भूजल स्तर भी लगातार घट रहा है, जो चिंताजनक है। इसी क्रम में प्राधिकरण की ओर से 3 जून को प्रभारी निरीक्षक थाना नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा को बताया गया कि सेक्टर-153, 154 व 156 में भूखंडों के आवंटियों को प्राधिकरण की ओर से आवंटित किए गए भूखंडों में अवैध रूप से भूजल का दोहन करते हुए निर्माण कराया जा रहा है। इसी क्रम में यूनिएक्सेल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मॉन्ट्री अटायर प्राइवेट लिमिटेड, जैम विजन टेक प्राइवेट लिमिटेड, किंग पेसइंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड, वेक्सटेक कॉन्डोमिनम प्राइवेट लिमिटेड, मदरसन सुमी इंफोटेक एंड डिजाइन लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा समय-समय पर स्थल पर तैनात प्राधिकरण स्टाफ की ओर से उक्त कार्य को रोके जाने के लिए संबंधित आवंटियों को निर्देशित भी किया जा रहा है।इसी कड़ी में प्राधिकरण के जल विभाग की ओर से अधिशासी अभियंता भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए व जल दोहन पर रोक लगाते हुए सेक्टर-153 एस ग्रुप और सेक्टर-154 यूनिएक्सेल प्रीकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई के लिए 20 जून को पत्र लिखा गया। इसके बाद यूपी भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के तहत दोनों परियोजनाओं पर अवैध तरीके से भूजल दोहन करने पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।