उत्तर प्रदेश

Ravi Kana: गैंगरेप मामले में स्क्रैप माफिया रवि काना की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज

गैंगरेप मामले में स्क्रैप माफिया रवि काना की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज

रिपोर्ट: अमर सैनी

नोएडा से इस वक़्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। गौतम बुध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशों में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना और नॉलेजपार्क थाना की और नोएडा पुलिस के अधिकारियों की पैरवी के बाद स्क्रैप माफिया रवि काना की याचिका ख़ारिज हो गई है। रवि काना गैंगस्टर के मुकदमे को द्वारा निरस्त करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाली गई याचिका खारिज हो गई है। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे को निरस्त करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाली गई याचिका आज खारिज हो गई है। उच्च न्यायालय ने अलग-अलग नाम से डाली गई सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए खारिज किया है। आपको बता दे की रवि काना और काजल झा बैंकॉक से पुलिस ने गिरफ्तार कर भारत डिपोर्ट किया था। वहीं, रवि काना और उसके परिवार के लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्पत्ति जब्त हो चुकी है। आपको बता दें कि साधरण परिवार के मुंशी के बेटी काजल ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज से बीकॉम किया था। इसके बाद करीब आठ साल पहले नौकरी के सिलसिले में रवि नागर के संपर्क में आई। काजल रवि के फाइनेंस का काम देखती थी। नौकरी करते-करते काजल को रवि काना से इश्क हो गया। इसके बाद काजल ने अपना प्रभाव और रुतबा इतना बढ़ा लिया कि वह रवि काना को गाइड करने लगी।

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