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निजी गाड़ियों में हूटर मिला तो केस दर्ज होगा

निजी गाड़ियों में हूटर मिला तो केस दर्ज होगा

अमर सैनी

नोएडा। निजी गाड़ियों में हूटर, काली फिल्म, लाल-नीली बत्ती और बदलाव कर नंबर प्लेट में लगाई तो दुकानदार पर एफआईआर दर्ज होगी। यातायात पुलिस ने शुक्रवार को सेक्टर-16 कार मार्केट में उपकरण बेचने वाले दुकानदारों को माइक पर घोषणा कर इसकी जानकारी दी गई।
डीसीपी यातायात अनिल कुमार यादव ने कहा कि निजी वाहनों पर काली फिल्म, सायरन-हूटर, लाल और नीली बत्ती लगाना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कई लोग इसे अपनी गाड़ी में लगवाते हैं। दुकानदार यदि कार में इसे नहीं लगाएंगे तो वाहन मालिकों के लिए इन्हें लगवाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि अभियान के दौरान किसी भी वाहन पर प्रतिबंधित चीजे लगी मिली और वाहन चालक ने जिस दुकान से इसे लगवाया है, इसकी पुष्टि की तो पहले नोटिस और इसके बाद भी नहीं मानने पर दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि पहले दुकानदारों को चेतावनी दी जा रही है। डीसीपी यातायात ने कहा कि दुकानदारों को एक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें यदि किसी व्यक्ति की गाड़ी में प्रतिबंधित सामान लगाया गया है, उनका नाम और पूरा पता लिखना होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी गाड़ियों पर यह नियम नहीं लागू है। ऐसे वाहनों के जांच अभियान चलाकर लगातार चालान किए जा रहे हैं।

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