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FSSAI Advisory: जंग लगे चाकू और ब्लेड इस्तेमाल करने वाले होटल-रेस्तरां पर होगी कार्रवाई, एफएसएसएआई ने जारी की सख्त चेतावनी

FSSAI Advisory: जंग लगे चाकू और ब्लेड इस्तेमाल करने वाले होटल-रेस्तरां पर होगी कार्रवाई, एफएसएसएआई ने जारी की सख्त चेतावनी

नई दिल्ली। होटल, रेस्तरां, ढाबों, मिठाई की दुकानों, मीट शॉप्स और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सख्त चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की तैयारी, कटाई, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के दौरान केवल फूड-ग्रेड और जंगरोधी चाकू, ब्लेड तथा अन्य कटिंग उपकरणों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एफएसएसएआई द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि हाल के निरीक्षणों के दौरान कई खाद्य प्रतिष्ठानों में जंग लगे, टूटे-फूटे, पेंट उखड़े हुए और क्षतिग्रस्त चाकू एवं ब्लेड का उपयोग किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे उपकरण खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। इससे भोजन भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीवों से दूषित हो सकता है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्राधिकरण ने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों की जिम्मेदारी है। भोजन तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले उपकरण साफ-सुथरे, सुरक्षित और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होने चाहिए। जंग लगे या क्षतिग्रस्त उपकरणों के इस्तेमाल से भोजन में धातु के कण, हानिकारक रसायन या बैक्टीरिया मिल सकते हैं, जिससे खाद्य जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करें और इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतें। निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान में खराब या गैर-मानक कटिंग उपकरणों का उपयोग पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि खाद्य कारोबार संचालक निर्धारित मानकों का पालन करें और अपने कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी दें। एफएसएसएआई का मानना है कि सुरक्षित खाद्य उत्पादन और स्वच्छता मानकों का पालन उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। विशेषज्ञों के अनुसार खाद्य पदार्थों की तैयारी में उपयोग होने वाले उपकरणों की गुणवत्ता सीधे तौर पर भोजन की सुरक्षा को प्रभावित करती है। यदि कटिंग उपकरण जंग लगे या टूटे हुए हों, तो भोजन में दूषित तत्व मिल सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग, संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। एफएसएसएआई ने सभी होटल, रेस्तरां, ढाबा संचालकों, मिठाई विक्रेताओं, मीट प्रोसेसिंग इकाइयों और अन्य खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाले सभी चाकू, ब्लेड और कटिंग उपकरणों की नियमित जांच करें तथा केवल फूड-ग्रेड और जंगरोधी उपकरणों का ही इस्तेमाल सुनिश्चित करें। प्राधिकरण का कहना है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन केवल कानूनी आवश्यकता ही नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और विश्वास को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है। इसलिए सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को स्वच्छता और गुणवत्ता से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

 

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