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Noida swimming pool rule: नोएडा स्विमिंग पूल पार्टी का समय सीमित, जिले में देर रात तक होने वाले इवेंट की इजाज़त नहीं

Noida swimming pool rule: नोएडा स्विमिंग पूल पार्टी का समय सीमित, जिले में देर रात तक होने वाले इवेंट की इजाज़त नहीं

नोएडा में अब स्विमिंग पूल पार्टियों और अन्य गतिविधियों पर प्रशासन ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। जिले में अब देर रात तक स्विमिंग पूल का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए स्विमिंग पूल के संचालन का समय तय कर दिया है, जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जारी आदेश के अनुसार अब स्विमिंग पूल का उपयोग केवल सुबह 5:30 बजे से 9:30 बजे तक और शाम 4:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही किया जा सकेगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की गतिविधि या पार्टी आयोजित करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। विशेष रूप से देर रात होने वाली पूल पार्टियों पर पूर्ण रोक लगाई गई है।

प्रशासन का कहना है कि हाल के दिनों में कई जगहों पर देर रात तक चलने वाली पूल पार्टियों से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। तेज आवाज में संगीत, शोर-शराबा और नशे की स्थिति के कारण आसपास के क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की समस्याएं भी सामने आ रही थीं। कई मामलों में सुरक्षा से जुड़े खतरे और हादसों की आशंका भी जताई गई थी।

प्रभारी जिला खेल अधिकारी डॉ. परवेज अली द्वारा जारी दिशा-निर्देश में साफ कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्विमिंग पूल संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें लाइसेंस निरस्त करना, भारी जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार जिले में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, स्कूल, होटल और क्लब में बड़ी संख्या में स्विमिंग पूल संचालित हो रहे हैं। गर्मी के मौसम में इनकी संख्या और बढ़ जाती है। वर्तमान में जिले में 388 स्विमिंग पूल पंजीकृत हैं, जबकि 79 जिम भी संचालित हो रहे हैं। इनमें से 178 सोसाइटी, 25 स्कूल और 12 होटल को स्विमिंग पूल संचालन के लिए एनओसी जारी की गई है।

प्रशासन का यह कदम सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके और किसी भी प्रकार की दुर्घटना या कानून-व्यवस्था की स्थिति को रोका जा सके।

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