Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana: ग्रामीण रूट पर वाहन चलाने के लिए आवेदन शुरू

Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana: ग्रामीण रूट पर वाहन चलाने के लिए आवेदन शुरू
नोएडा में Uttar Pradesh State Road Transport Corporation की ओर से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के तहत लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के माध्यम से लोग अपने निजी वाहनों को ग्रामीण रूट पर चलाकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।
क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि इच्छुक लोग सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के साथ अनुबंध होने के बाद इन वाहनों को ग्रामीण मार्गों पर चलाने की अनुमति दी जाएगी।
योजना के तहत वाहन की क्षमता 15 से 28 सीट के बीच होनी चाहिए और वाहन की अधिकतम आयु आठ वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं एनसीआर क्षेत्र में केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन ही मान्य होंगे।
अनुबंध की अवधि 10 वर्ष रखी गई है। आवेदन के लिए दो हजार रुपये शुल्क, प्रति वाहन पांच हजार रुपये सिक्योरिटी और 1500 रुपये मासिक शुल्क तय किया गया है। अधिकारियों के अनुसार अनुबंध होने के बाद इन वाहनों के परमिट शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इस योजना में वाहन मालिक को अपनी कमाई रखने की पूरी छूट होगी। निर्धारित सीमा के भीतर किराया वसूलने का अधिकार भी वाहन मालिक को ही होगा। मार्ग, फेरे और समय का निर्धारण भी वाहन मालिक स्वयं करेंगे और इसमें परिवहन निगम का हस्तक्षेप नहीं होगा।
परिवहन विभाग के अनुसार आवेदन के बाद चयन प्रक्रिया लगभग 15 से 24 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। वहीं किसी दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा और बीमा से जुड़ी देयता वाहन मालिक की ही होगी।





