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ITR: इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया? लेट रिफंड पर मिलेगा एक्स्ट्रा लाभ, जानें वजह

ITR 2025: इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया? लेट रिफंड पर मिलेगा एक्स्ट्रा लाभ, जानें वजह

अगर आप हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय उलझन में रहते हैं और सोचते हैं कि फॉर्म इतने जटिल क्यों हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि नया Income Tax Act, 2025 जल्द पूरी तरह लागू होने वाला है। इसके साथ सभी पुराने ITR फॉर्म बदल जाएंगे और नए फॉर्म इतने सरल होंगे कि आम करदाता भी बिना किसी CA की मदद आसानी से ITR भर सकेंगे।

साल खत्म होने को है और अगर अब तक आपका इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने बचे हुए रिफंड जारी करने का प्रोसेस तेज कर दिया है और पिछले दो दिनों में हजारों लोगों के खाते में लंबित रिफंड पहुंच चुका है। CBDT प्रमुख रवि अग्रवाल पहले ही बता चुके थे कि दिसंबर तक सभी लंबित रिफंड प्रोसेस कर दिए जाएंगे।

अच्छी बात यह है कि करदाताओं को उनके रिफंड पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त रकम भी मिल रही है। पिछले दो दिनों में जिन लोगों के खाते में रिफंड आया, उन्हें अपेक्षा से अधिक राशि मिली है। इसका कारण यह है कि देर से मिलने वाले रिफंड पर ब्याज लगाया जाता है, जिससे कुल रिफंड राशि बढ़ जाती है।

आईटीआर रिफंड में देरी की मुख्य वजहें इस प्रकार हैं:

  • तकनीकी और डाटा-संबंधी समस्याएं प्रोसेस में रुकावट पैदा करती हैं।

  • ITR फॉर्म में दी गई जानकारी और आयकर विभाग के रिकॉर्ड में अंतर होने पर प्रोसेस रुकी रहती है।

  • गलत बैंक अकाउंट नंबर दर्ज होने पर रिफंड अटक जाता है।

  • हाई वैल्यू रिफंड क्लेम वाले मामलों में अतिरिक्त जांच होती है।

  • पुराने टैक्स देय होने या एडजस्टमेंट जरूरत पड़ने पर रिफंड रोक दिया जाता है।

  • तकनीकी गड़बड़ियां और सिस्टम संबंधी दिक्कतें भी देरी का कारण बनती हैं।

सरकार के नए टैक्स कानून और आसान ITR फॉर्म लागू होने के बाद उम्मीद है कि आने वाले सालों में करदाताओं की इन परेशानियों में काफी कमी आएगी। करदाता अब न केवल सरल फॉर्म का लाभ उठाएंगे बल्कि लेट रिफंड पर मिलने वाले अतिरिक्त ब्याज से भी फायदा उठा सकेंगे।

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