Nikki Bhati Murder Case: निक्की हत्याकांड: जेठ रोहित की जमानत याचिका खारिज, चार्जशीट में 500 पन्नों का साक्ष्य
नोएडा: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हुई निक्की भाटी हत्याकांड में आरोपी जेठ रोहित भाटी की जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दी। कासना कोतवाली पुलिस द्वारा दाखिल 500 पन्नों की चार्जशीट के आधार पर अदालत ने आरोपी पक्ष की दलील खारिज की।
चार्जशीट के मुताबिक निक्की का छह साल का बेटा घटना का प्रत्यक्षदर्शी था। उसने बयान दिया कि पिता विपिन भाटी ने उनकी मां पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी और फिर पड़ोसी की छत से कूदकर भाग गए। पुलिस ने मृतका के पति विपिन, सास दया, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित को योजनाबद्ध हत्या में शामिल पाया।
विवेचना में सीसीटीवी फुटेज, चिकित्सकीय और फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और घटनास्थल के साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि मानव-निर्मित हत्या है। सिलेंडर फटने का कोई सुराग नहीं मिला, जबकि थिनर और लाइटर की बरामदगी से आगजनी की योजना स्पष्ट हुई।
मामला 22 अगस्त 2025 को दर्ज कराया गया था। अभियोजन के अनुसार आरोपी विपिन भाटी की निशानदेही पर घटनास्थल के पास ग्रीन बेल्ट में थिनर की बोतल बरामद हुई, जिससे हत्या में उनका संलिप्त होना सिद्ध होता है।
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