
New Delhi : अहमदाबाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) अहमदाबाद ज़ोनल यूनिट को बड़ी सफलता मिली है। एनडीपीएस विशेष अदालत, अहमदाबाद ने ड्रग तस्कर समीर जमीलभाई शेख को 15 साल की कठोर कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2022 के अहमदाबाद ड्रग रिकवरी केस से जुड़ा है।
एनसीबी की टीम ने 3 सितंबर 2022 को शाह आलम दरगाह इलाके में एक मारुति ज़ेन कार से 143 ग्राम मेफेड्रोन और मेथामफेटामाइन बरामद किया था। मौके से आरोपी समीर जमीलभाई शेख को गिरफ्तार किया गया था। मार्च 2023 में इस मामले में अदालत में शिकायत दर्ज की गई थी। लंबी सुनवाई के बाद 6 अक्टूबर 2025 को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
एनसीबी ने कहा कि यह सजा समाज में एक सशक्त संदेश देगी कि ड्रग तस्करी किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एजेंसी ने कहा कि उसका लक्ष्य ‘नशामुक्त भारत’ की दिशा में ड्रग नेटवर्क को खत्म करना है। इस फैसले से ड्रग तस्करों के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई को बल मिलेगा और समाज में नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।