
नई दिल्ली, 16 जनवरी: पैकेज्ड फूड आइटम बनाने वाले प्रतिष्ठानों और उद्योगों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने अपने नियमों में ढील देने का फैसला किया है। जिसके तहत पैकेज्ड फूड संबंधी तमाम संशोधनों या बदलावों को अब हर साल एक जुलाई से लागू किया जाएगा।
एफएसएसएआई ने कहा, अक्सर देश में खाने -पीने की पैकेज्ड आइटमों और डिब्बाबंद आइटमों में सेहत की सुरक्षा के मद्देनजर समय -समय पर (साल-भर) खाद्य लेबलिंग विनियमों में बदलाव किए जाते हैं जो अधिक मात्रा में छापी जा चुकी पैकेजिंग सामग्री पर अंकित नहीं हो पाते। ऐसे में एफएसएसएआई ने अपने सेहत संबंधी निर्देश खाद्य उत्पादों पर अंकित करने के लिए एक जुलाई का दिन तय किया है। यानि खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को लेबलिंग नियमों में बदलाव का कार्य हर साल जुलाई माह में करना होगा। इससे जहां खाद्य उद्योग के क्षेत्र में जनता के विश्वास में वृद्धि होगी। वहीं, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध एफएसएसएआई के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। साथ ही कंपनियों को अधिक मात्रा में प्री-प्रिंटेड पैकेजिंग सामग्री की खपत करने में आसानी होगी और उनका नुकसान भी नहीं होगा।
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