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उत्तर प्रदेश, नोएडा: जिले में 2300 से अधिक नए कारोबारियों ने कारोबार शुरू किया

उत्तर प्रदेश, नोएडा: जिले में 2300 से अधिक नए कारोबारियों ने कारोबार शुरू किया

अमर सैनी

उत्तर प्रदेश, नोएडा।जिले में जीएसटी पंजीकरण तेजी से बढ़ा है। बीते वित्तीय वर्ष में 2300 से अधिक नए कारोबारियों ने यहां पर कारोबार शुरू किया है। इनमें सेवा प्रदाता और ट्रेडिंग से जुड़े कारोबारियों की संख्या अधिक है। राज्य जीएसटी विभाग गौतमबुद्ध नगर से मिली जानकारी के अनुसार, एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक कुल 20178 कारोबारियों ने जीएसटी में पंजीकरण कराया था। इसमें केंद्र जीएसटी में 10818 और राज्य जीएसटी में 9360 कारोबारियों का पंजीकरण हुआ था। वहीं, एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 कुल 22527 कारोबारियों को जीएसटी नंबर जारी हुए थे। इनमें 12967 कारोबारी केंद्र जीएसटी और 10460 व्यापारी राज्य जीएसटी में पंजीकृत हुए थे। एक अप्रैल 2024 से 30 नवंबर 2024 तक 15489 कारोबारियों ने जीएसटी में पंजीकरण कराया है। इसमें केंद्र जीएसटी में 7885 और राज्य जीएसटी में 7604 कारोबारियों का पंजीकरण हुआ है।

विभाग के अनुसार, वित्तीय वर्ष समाप्त होने में समय है। ऐसे में जीएसटी पंजीकरण की संख्या बढ़ेगी। संभव है कि यह बीते साल से भी अधिक हो जाए। अपर आयुक्त राज्यकर ग्रेड टू विवेक आर्य ने कहा कि सेवा प्रदाता और ट्रेडिंग कारोबार की संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तमाम फायदों के कारण वे कारोबारी भी पंजीकरण करा रहे हैं, जिनका कारोबार कर की श्रेणी में नहीं आता है।

दस लाख रुपये का दुर्घटना बीमा लाभ मिलता है

राज्य जीएसटी विभाग गौतमबुद्ध नगर के अनुसार, जीएसटी के कई फायदे हैं। इसमें पंजीकृत व्यापारी को 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। कारोबारी बैंक की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी उठा सकता है। व्यापारी का करंट अकाउंट तभी खुल सकेगा जब व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत होगा।

तीन दिन में जीएसटी पंजीकरण की सुविधा

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जीएसटी पोर्टल पर आवेदन और सभी दस्तावेज लगाने के बाद उसकी जांच की जाती है। यदि सभी दस्तावेज सहीं हैं तो तीन दिन में पंजीकरण संख्या जारी कर दी जाती है। यदि दस्तावेज में त्रुटि है तो कारोबारी को उसमें सुधार का एक हफ्ते का समय देते हुए नोटिस जारी किया जाता है। यदि इसके बाद भी सुधार नहीं होता है तो आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।

20 लाख से अधिक कारोबार पर पंजीकरण अनिवार्य

जीएसटी प्रणाली में, किसी व्यक्ति का वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व 20 लाख से अधिक होने पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उसी समय से कर का भुगतान करना शुरू करना होगा।

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