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उत्तर प्रदेश, नोएडा: अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी पर अदालत सख्त, मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश, नोएडा: अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी पर अदालत सख्त, मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश

अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा।पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर गोली मारने की धमकी देने के मामले में द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए थाना सूरजपुर को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू करने का आदेश दिया है।

समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव और अधिवक्ता रामशरण नागर ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 12 अप्रैल 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया गया। जिसमें अमरेन्द्र प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी। उन्होंने फेसबुक आईडी की स्क्रीनशॉट, वीडियो की प्रति और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी अदालत को सौंपे। अदालत ने आदेश में कहा कि प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत साक्ष्य और तथ्य प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध की ओर संकेत करते हैं। अतः थाना सूरजपुर को निर्देशित किया जाता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर विधिवत जांच की जाए

पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई थी। बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद कोर्ट की मदद ली है। -सुधीर भाटी, सपा जिला अध्यक्ष, गौतमबुद्धनगर

ममूटी ने कहा कि उन्हें ‘मेगास्टार’ की उपाधि पसंद नहीं है, उन्हें लगता है कि उनके जाने के बाद लोग उन्हें याद नहीं रखेंगे

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