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 उत्तर प्रदेश, लखनऊ: सामूहिक विवाह योजना में कन्या को बैंक खाते में अब मिलेंगे ₹60 हजार: मुख्यमंत्री

 उत्तर प्रदेश, लखनऊ: सामूहिक विवाह योजना का बढ़ेगा दायरा, अब तीन लाख रुपये वार्षिक आय वाले भी होंगे पात्र

 उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 24 अप्रैल:– मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए निर्धारित 02 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 03 लाख रुपये करने की आवश्यकता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सामूहिक विवाह योजना वंचित वर्ग के लिए बड़ा संबल बनी है। अधिकाधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि पात्रता के लिए निर्धारित अधिकतम वार्षिक आय सीमा को बढ़ाया जाए।

गुरुवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्र नवविवाहित जोड़ों को 51 हजार रुपये के स्थान पर 01 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। 01 लाख रुपये की इस राशि में से 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में जमा किये जाएं, जबकि नवविवाहित जोड़े को 25 हजार रुपये के उपहार दिए जाने चाहिए, शेष 15 हजार रुपये वैवाहिक समारोह में व्यय किये जायें। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, वृद्धावस्था पेंशन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र वृद्धजन, पेंशन से वंचित न रहें। योजना के और बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे फैमिली आईडी से जोड़ा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फैमिली आईडी से जुड़ने के बाद पात्रता की श्रेणी का कोई भी निराश्रित वृद्धजन जैसे ही 60 वर्ष का होगा, उसे तत्काल पेंशन की राशि मिलने लग जायेगी। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को फैमिली आईडी के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन कवरेज बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

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