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उत्तर प्रदेश : फोन पर तीन तलाक देने का आरोप, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज

Hapur News : हापुड़ जिले में एक महिला को उसके पति द्वारा फोन पर तीन तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे लगातार प्रताड़ित किया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जिले की रहने वाली अरशी अकरम ने अपने पति असिफ अकरम और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अरशी के अनुसार उनका निकाह 4 दिसंबर 2009 को पश्चिम बंगाल के न्यू कुच्छ विहार जिहाटा फाकेटर निवासी असिफ अकरम से हुआ था। निकाह के समय मायके वालों ने हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया था, लेकिन पति असिफ अकरम, सास लिलीमा बेगम, जेठ वसीम अकरम और देवर इशाक अकरम इससे संतुष्ट नहीं थे।

पीड़िता का आरोप है कि निकाह के कुछ ही दिनों बाद ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी और उस पर पांच लाख रुपये नकद तथा एक बाइक लाने का दबाव बनाया गया। पति असिफ अकरम बेंगलुरु में सिलाई का काम करते थे, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक कोई आर्थिक सहायता नहीं भेजी। इस दौरान अरशी और उनकी बेटियों का खर्च मायके वालों को उठाना पड़ा।

अरशी ने बताया कि 31 मई 2025 को वह अपनी बहन के निकाह में पति और बेटियों के साथ मायके आई थीं। निकाह के दिन ही पति असिफ ने किसी काम का बहाना बनाकर 90 हजार रुपये की मांग की। रुपये न देने पर वह अरशी और बच्चों को मायके में ही छोड़कर चला गया। इसके बाद 29 सितंबर 2025 की रात करीब 10 बजकर 40 मिनट पर पति ने फोन कर दूसरा निकाह करने की बात कहते हुए अरशी को फोन पर ही तीन तलाक दे दिया।

पीड़िता ने नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सराय गद्दापाड़ा में रहते हुए पुलिस को तहरीर दी। सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर पति असिफ अकरम समेत ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

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