Noida: गौतमबुद्धनगर में 7 से 9 जून तक धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी

Noida: गौतमबुद्धनगर में 7 से 9 जून तक धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी
रिपोर्ट: अमर सैनी
गौतमबुद्धनगर जिले में 7 जून से 9 जून तक धारा 163 लागू कर दी गई है। यह कदम जिले में अलग-अलग संगठनों द्वारा प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन को लेकर उठाया गया है। इस अवधि के दौरान जिले में किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस या मार्च निकालने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर नमाज अदा करने पर भी रोक रहेगी। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने ईद के त्योहार को शांति-पूर्ण तरीके से मनाने के लिए सुरक्षा कड़ी कर रखी है। पुलिस की पैनी नजर चप्पे-चप्पे पर रहेगी ताकि माहौल खराब न हो। जिला पुलिस के सख्त आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि जिले में कई किसान और अन्य संगठन धरना-प्रदर्शन का आयोजन करना चाहते थे, जो सुरक्षा कारणों से अनुमति के बिना निषिद्ध रहेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी कार्यक्रम या जुलूस का आयोजन प्रशासन की अनुमति से ही संभव होगा। शुक्रवार को जिले में जुमे की नमाज शांति-पूर्वक संपन्न हुई है। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है।
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