Noida Court: बाल यौन शोषण मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज, कोर्ट ने बताया गंभीर अपराध

Noida Court: बाल यौन शोषण मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज, कोर्ट ने बताया गंभीर अपराध

नोएडा के जिला न्यायालय ने बाल यौन शोषण से जुड़े एक गंभीर मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने इस अपराध को जघन्य श्रेणी का मानते हुए सख्त रुख अपनाया और आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।

यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ग्रीन आर्क सोसायटी निवासी एक नाबालिग के खिलाफ बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री के संग्रह, प्रसारण और आदान-प्रदान का आरोप है। यह केस 31 अक्टूबर 2025 को आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।

आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता को यौन उत्पीड़न से जुड़ी आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाईं थीं। जांच में सामने आया कि आरोपी इस तरह की सामग्री के प्रसार में शामिल था और उसने दो ई-मेल आईडी और दो मोबाइल फोन के माध्यम से इन गतिविधियों को अंजाम दिया। उसके पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई थी, जिससे उसके खिलाफ मामला और मजबूत हुआ।

जांच के दौरान आरोपी की ई-मेल आईडी के आधार पर दो साइबर टिपलाइन रिपोर्ट भी जनरेट हुई थीं, जो इस अपराध में उसकी संलिप्तता की पुष्टि करती हैं। पीड़िता के बयान के आधार पर सीबीआई ने अदालत से आरोपी की रिमांड मांगी थी, हालांकि उस समय रिमांड याचिका खारिज होने के बाद आरोपी को रिहा कर दिया गया था। बाद में सीबीआई ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी।

सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से अग्रिम जमानत की मांग की गई, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। अदालत का मानना है कि इस तरह के अपराध समाज के लिए अत्यंत गंभीर हैं और इसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकती।

आरोपी पक्ष के अधिवक्ता रजनीश यादव के अनुसार, अभी आरोपी को अदालत में पेश नहीं किया गया है और वे जमानत के लिए उच्च न्यायालय में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं।

यह मामला एक बार फिर साइबर माध्यमों के जरिए बढ़ते बाल यौन शोषण अपराधों की गंभीरता को उजागर करता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां ऐसे मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई कर रही हैं, ताकि समाज में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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