Noida News: श्रमिक हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब, 10 अगस्त को अगली सुनवाई

Noida News: श्रमिक हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब, 10 अगस्त को अगली सुनवाई
श्रमिक हिंसा से जुड़े मामले में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने सभी प्रतिवादियों को निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
यह याचिका आकृति चौधरी की ओर से दाखिल की गई है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने की।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजवेंद्र सिंह के साथ अधिवक्ता चार्ली प्रकाश और कमल कृष्ण राय ने पक्ष रखा। वहीं केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.के. पाल तथा राज्य सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए और नोटिस स्वीकार किया।
हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी गई है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त 2026 को निर्धारित करते हुए इसे नई वाद सूची में शामिल करने का आदेश दिया है।




