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Noida Murder Case: गोली मारकर हत्या में दोषी को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना

Noida Murder Case: गोली मारकर हत्या में दोषी को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना

नोएडा। रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कोतवाली थाना प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला के अनुसार, यह मामला वर्ष 2021 का है, जब नीलोनी गांव निवासी राहुल और सुबोध के बीच लेन-देन को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के दौरान सुबोध ने जान से मारने की नीयत से गोली चला दी, लेकिन गोली वहां से गुजर रहे जेवर निवासी प्रवेश को लग गई। गंभीर रूप से घायल प्रवेश की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिससे मामला हत्या में बदल गया।

घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की और 4 अगस्त 2021 को चार्जशीट दाखिल कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाए और न्यायालय के समक्ष मजबूत पैरवी की।

मामले की सुनवाई के बाद एडीजे पंचम न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी सुबोध को दोषी करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि आरोपी का कृत्य गंभीर और समाज के लिए खतरनाक है, इसलिए उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है।

इस फैसले को न्याय और कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे ऐसे अपराधों पर सख्त संदेश जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और कानून के तहत उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

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