Noida Transport Rule: पुराने व्यावसायिक वाहनों पर भी एकमुश्त रोड टैक्स अनिवार्य, नहीं भरा तो कार्रवाई तय
नोएडा। जिले में व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए बड़ा बदलाव लागू किया गया है। अब पुराने व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को भी एकमुश्त रोड टैक्स जमा करना अनिवार्य होगा। इस फैसले के दायरे में करीब 10 हजार वाहन मालिक आ सकते हैं, जिन पर करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया है।
परिवहन विभाग के अनुसार, 30 जनवरी से शासन द्वारा सभी श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों के लिए एकमुश्त कर प्रणाली लागू कर दी गई है। पहले जहां त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर टैक्स जमा करने की व्यवस्था थी, अब उसे समाप्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था का उद्देश्य वाहन मालिकों को बार-बार टैक्स जमा करने की प्रक्रिया से राहत देना और एक बार में कर जमा कर लंबी अवधि के लिए सुविधा प्रदान करना है।
हालांकि, इस नई प्रणाली में पुराने वाहन मालिकों के लिए एक शर्त रखी गई है कि उन्हें पहले अपने बकाया रोड टैक्स और जुर्माने का पूरा भुगतान करना होगा। इसके बाद ही वे एकमुश्त टैक्स व्यवस्था में शामिल हो सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि टैक्स जमा किए बिना किसी भी वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट और प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि पहले किस्तों में टैक्स जमा करना आसान था, लेकिन अब एकमुश्त बड़ी राशि जुटाना वाहन मालिकों के लिए चुनौती बन गया है। इसके बावजूद, प्रशासन ने नियमों को सख्ती से लागू करने का संकेत दिया है।
परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गौतमबुद्ध नगर में 9921 व्यावसायिक वाहन मालिकों पर करीब 85.50 करोड़ रुपये का रोड टैक्स बकाया है। इसमें 47.76 करोड़ रुपये टैक्स और 37.74 करोड़ रुपये जुर्माना शामिल है। विभाग ने सभी वाहन मालिकों से जल्द बकाया चुकाने और नई व्यवस्था का पालन करने की अपील की है।
वहीं, नियमों का पालन न करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बिना टैक्स जमा किए सड़कों पर चलने वाले वाहनों को जब्त किया जा रहा है। ऐसे वाहनों को तभी छोड़ा जाएगा, जब मालिक पूरा टैक्स जमा करेंगे। अन्यथा, वाहनों को नीलामी में डालकर बकाया राशि की वसूली की जाएगी।
एआरटीओ प्रशासन नंदकुमार ने बताया कि यह व्यवस्था निजी वाहनों की तरह ही है, जिसमें एक बार में रोड टैक्स जमा करने के बाद लंबे समय तक राहत मिलती है। उन्होंने वाहन मालिकों से नियमों का पालन करने और समय रहते टैक्स जमा करने की अपील की है।
