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Noida Crime: कारपेंटर की गैर इरादतन हत्या मामले में आरोपी को मिली जमानत, अदालत ने जांच में कमी को माना अहम

Noida Crime: कारपेंटर की गैर इरादतन हत्या मामले में आरोपी को मिली जमानत, अदालत ने जांच में कमी को माना अहम

नोएडा के सेक्टर-63 थाना क्षेत्र में कारपेंटर की गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी मुरसलीम उर्फ नन्हे को जमानत दे दी है। यह मामला 4 अक्टूबर 2025 का है, जब वादी वेदप्रकाश के अनुसार उनका भांजा अनीस गांव छिजारसी में काम की तलाश में गया था। इसी दौरान सलमान की फर्नीचर दुकान पर उसकी कथित तौर पर नन्हे नामक व्यक्ति से कहासुनी हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। आरोप है कि इस मारपीट में अनीस को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में बहरामपुर स्थित वादी की दुकान पर लाया गया और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अभियोजन पक्ष का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने अपने बयानों में आरोपी द्वारा अनीस को लात-घूंसे मारने और धक्का देने की बात कही है, जिससे उसके सिर और कान के पास गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। वहीं आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि अनीस और आरोपी के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि दुकान मालिक सलमान और अनीस के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके दौरान अनीस स्वयं गिर गया और उसे चोट लग गई। आरोपी की ओर से यह भी कहा गया कि पूरे मामले में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पाया कि विवेचक द्वारा मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अब तक केस डायरी में संलग्न नहीं की गई है, जो जांच में एक गंभीर कमी मानी गई। इसी आधार पर अदालत ने वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना आरोपी मुरसलीम उर्फ नन्हे को जमानत देने का आदेश पारित कर दिया।

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