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Noida Consumer Court: किस्तें चुकाने के बाद भी कार जब्त, कंपनी को 8.5 लाख लौटाने का आदेश

Noida Consumer Court: किस्तें चुकाने के बाद भी कार जब्त, कंपनी को 8.5 लाख लौटाने का आदेश

नोएडा में उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसले में फाइनेंस कंपनी को ग्राहक को ब्याज समेत 8.5 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। मामला पूरी किस्त चुकाने के बावजूद कार जब्त कर बेच देने से जुड़ा है।

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष Anil Kumar Pundir और सदस्य Anju Sharma ने मामले की सुनवाई करते हुए कंपनी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया।

ग्रेटर नोएडा के तुस्याना गांव निवासी जितेंद्र ने साल 2012 में Mahindra and Mahindra Financial Services Limited से कार फाइनेंस कराई थी। उन्होंने तय शर्तों के अनुसार हर महीने 13,050 रुपये की किस्त समय पर जमा करने का दावा किया।

पीड़ित के अनुसार, अगस्त 2017 में उनके दोस्त जब कार लेकर शाहबेरी गांव के पास पहुंचे, तो कुछ लोगों ने हथियार दिखाकर कार छीन ली। बाद में कंपनी ने इसे बकाया किस्तों के कारण जब्ती बताया।

जितेंद्र ने कंपनी को बार-बार बताया कि उन्होंने सभी किस्तें जमा कर दी हैं और यदि कोई बकाया है तो वह उसे भी चुकाने को तैयार हैं। इसके बावजूद कंपनी ने न तो कार लौटाई और न ही कोई स्पष्ट जवाब दिया। बाद में पता चला कि कार किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी गई है।

आखिरकार पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान आयोग ने कंपनी के इस कदम को अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना।

आयोग ने कंपनी को 30 दिनों के भीतर 6% ब्याज के साथ 8.5 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही 5 हजार रुपये मानसिक पीड़ा और 5 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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