
नई दिल्ली, 18 अगस्त : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले से लांच ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जो दो समान किश्तों में युवा कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
यही नहीं, उक्त योजना में नियोक्ताओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है जिसके तहत नए रोजगार के अवसर सृजित करने वाले नियोक्ताओं को केंद्र सरकार प्रति नए कर्मचारी ₹3000 प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। यह जानकारी केंद्रीय युवा कार्यक्रम, श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सोमवार को श्रम शक्ति भवन में दी। उन्होंने कहा, योजना का फायदा 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच अपने जीवन की पहली नौकरी ज्वाइन करने वाले युवाओं और संबंधित शर्तों के साथ नौकरी प्रदान करने वाले नियोक्ताओं को मिलेगा।
डॉ. मांडविया ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना का शुभारंभ, विकासशील भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। 1 लाख करोड़ रुपये के अभूतपूर्व परिव्यय के साथ, यह योजना न केवल 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करेगी, बल्कि हमारे युवाओं को रोजगार, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके सशक्त भी बनाएगी।
कर्मचारी व नियोक्ता को कैसे मिलेगा लाभ ?
योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ताओं को ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ के पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। वहीं, पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) जनरेट करना होगा, जो फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (एफएटी) के जरिये उमंग ऐप पर आसानी से उपलब्ध होगा। पहली बार नौकरी करने वाले युवा कर्मी को एक महीने का वेतन (बेसिक और डीए सहित) तक, अधिकतम ₹15,000 का प्रोत्साहन मिलेगा। यह दो किश्तों में दिया जाएगा। कुल एक लाख मासिक तक वेतन वाले कर्मी योजना का लाभ उठा सकेंगे। वहीं सभी सेक्टर में नए रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को हर अतिरिक्त कर्मी (पहली बार या दोबारा ज्वाइन करने वाले कर्मी) पर ₹3000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक नौकरी पर बने रहने पड़ेगा। ये राशि 2 साल तक मिलेगी लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नियोक्ताओं को 4 साल तक दी जाएगी।
लाभ के लिए पात्रता ?
जिन नियोक्ताओं के पास 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे।
जिन नियोक्ताओं के पास 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं,उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने होंगे।
और यह नए कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक लगातार काम करते रहें, तभी लाभ मिलेगा।
छूट प्राप्त संस्थान भी इस योजना में शामिल होंगे। उन्हें अपने सभी मौजूदा और नए कर्मचारियों के लिए यूएएन खोलना होगा। यह सुविधा उमंग एप पर उपलब्ध है।
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