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नई दिल्ली: गैर एनडीए शासित राज्यों में लागू हैं नए श्रम कानून

नई दिल्ली: -पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक समेत 10 गैर -एनडीए शासित राज्यों ने अपनाए नए श्रम कानून

नई दिल्ली, 8 जुलाई : देश की ट्रेड यूनियन केंद्र सरकार के जिन नए श्रम कानूनों का विरोध कर रही हैं। उनमें से अधिकांश कानूनों को देश के 31 राज्य पूर्ण या आंशिक रूप से अपने यहां लागू कर चुके हैं। वहीं, केंद्र सरकार ने 4 वर्षों तक इसे लागू ही नहीं किया था।

इन राज्यों में से 10 राज्यों में गैर एनडीए शासित सरकारें हैं। जिनमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। जबकि अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, असम, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की सरकारों का शासन है। नए श्रम कानूनों में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और मजदूरी संहिता 2019 समेत चार कानून हैं। इनमें मौजूदा 29 केंद्रीय श्रम और औद्योगिक कानूनों को समाहित किया गया है ताकि कानूनों की बहुलता से बचने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

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