नई दिल्ली, 13 अक्तूबर :केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी की बैठक नई दिल्ली में हुई। ईपीएफ की 238वीं बैठक में कई बड़़े फैसले लिए गए। इनसे जहां ईपीएफ लाभार्थियों को सुविधा होगी। वहीं सेवानिवृत्ति सुरक्षा मजबूत होगी।
बैठक में सबसे अहम फैसला सीबीटी को लेकर लिया गया। ईपीएफ लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आंशिक निकासी के प्रावधानों को और भी आसान बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही 13 मुश्किल नियमों को सरल प्रावधान में बदल दिया गया। सरकार की ओर से राशि निकालने के लिए तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। जिनमें आवश्यक जरूरत (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवास की जरूरत और विशेष परिस्थितियां (जैसे बेरोजगारी, महामारी, आपदा आदि) शामिल हैं। इन श्रेणियों के आधार पर ईपीएफओ के सदस्य भविष्य निधि खाते की कुल शेष राशि का 100% तक निकाल सकेंगे। शिक्षा के लिए 10 बार, विवाह के लिए 5 बार तक रकम निकासी की अनुमति होगी।
इसके अलावा सभी प्रकार की निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि घटाकर केवल 12 माह कर दी गई है। बैठक में उपाध्यक्ष शोभा करंदलाजे, सह-उपाध्यक्ष वंदना गुरनानी, श्रम एवं रोजगार सचिव एवं सदस्य सचिव रमेश कृष्णमूर्ति और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया ने पुनर्गठित रिटर्न फाइलिंग मॉड्यूल, पुनर्गठित उपयोगकर्ता प्रबंधन मॉड्यूल, उन्नत ई-ऑफिस और एपीएआर प्रबंधन के लिए स्पैरो का शुभारंभ किया।
इसके साथ ही लाभार्थियों के खाते में योगदान के 25% को न्यूनतम शेष राशि के रूप में निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। जिसे सदस्य द्वारा हर समय बनाए रखा जाना है। इससे सदस्य ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली उच्च ब्याज दर (वर्तमान में 8.25% प्रति वर्ष) का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही उच्च मूल्य की सेवानिवृत्ति निधि जमा करने के लिए कंपाउंडिंग लाभ भी हासिल कर सकेंगे।
वहीं, अंतिम पेंशन निकासी की अवधि को 2 महीने से बदलकर 36 महीने करने का भी निर्णय लिया गया है। आंशिक निकासी के उदारीकरण से यह सुनिश्चित होता है कि सदस्य अपनी सेवानिवृत्ति बचत या पेंशन पात्रता से समझौता किए बिना तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके अलावा मुकदमेबाजी कम करने के लिए ‘विश्वास योजना” की शुरुआत भी की गई।
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