नई भर्ती होने तक मौजूदा जेआर -एसआर के कार्यकाल में होगा इजाफा

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर : स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली सरकार से सम्बद्ध सभी अस्पतालों के चिकित्सा निदेशकों और चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे जूनियर रेजिडेंट (जेआर) और सीनियर रेजिडेंट (एसआर) डॉक्टर की भर्ती न करें। लेकिन केंद्रीयकृत समिति के माध्यम से होने वाली नई भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक मौजूदा डॉक्टरों के कार्यकाल में तीन महीने का इजाफा करें।

इस संबंध में विभाग की ओर से मंगलवार को जारी एक नोट में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज मैंने दीपचंद बंधु अस्पताल का दौरा किया और ओपीडी में कई डॉक्टरों से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टरों ने केंद्रीयकृत समिति के माध्यम से जेआर और एसआर डॉक्टरों की भर्ती मामले में चिंता जताई। जिसके जवाब में मंत्री ने एक लिखित आदेश के माध्यम से जेआर और एसआर डॉक्टरों को राहत प्रदान की है। आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय स्तर पर भर्ती करना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन केंद्रीयकृत समिति द्वारा एसआर और जेआर की भर्ती किए जाने तक कई एसआर और जेआर का कार्यकाल पूरा हो जाएगा।

इससे अस्पतालों में डॉक्टरों के और अधिक पद खाली हो जाएंगे जिससे चिकित्सा सेवाओं पर गंभीर असर पड़ेगा। जब तक केंद्रीयकृत समिति जेआर और एसआर डॉक्टरों की भर्ती नहीं करती तब तक मौजूदा जेआर और एसआर का कार्यकाल तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। ताकि दिल्ली सरकार के अस्पतालों की मौजूदा चिकित्सा व्यवस्था को बनाया रखा जा सके। साथ ही एलजी दफ्तर से कहा गया कि समय-सीमा बताई जाए कि इन एसआर और जेआर की भर्ती केंद्रीयकृत समिति के माध्यम से कब तक की जाएगी।

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