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नए कानून के तहत मारपीट का पहला मुकदमा दर्ज

नए कानून के तहत मारपीट का पहला मुकदमा दर्ज

अमर सैनी

नोएडा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत बिसरख थाने में एक जुलाई को मारपीट का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। एक जुलाई से पहले जो घटनाएं हुई हैं, पुलिस उनमें पुराने कानून की धाराओं के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर रही हैं। एक जुलाई और उसके बाद की घटनाओं में नए कानून के अनुसार मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिया गया है।
बिसरख कोतवाली पुलिस के मुताबिक गौर सिटी दो स्थित सरस्वती कुंज कॉलोनी में बलवीर सिंह का एक प्लॉट है। बलवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि सोमवार की सुबह वह अपने प्लॉट में मिट्टी डाल रहे थे। प्लॉट में मिट्टी डालने को लेकर उनका पड़ोसी सतीश से झगड़ा हुआ। इसी बीच पड़ोसी सतीश और उसके तीन बेटों केशव, राहुल और धीरज ने बलवीर सिंह के साथ मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने डंडा मार कर उनका सिर फोड़ दिया। पीड़ित ने घटना की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाया। इसके बाद पीड़ित की तहरीर पर नए कानून के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115, 352, 351 (2) 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया। कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार का कहना है कि पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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