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उत्तर प्रदेश, नोएडा: 163.50 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में आरोपी यासीन शेख की जमानत याचिका खारिज

उत्तर प्रदेश, नोएडा: 163.50 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में आरोपी यासीन शेख की जमानत याचिका खारिज

अमर सैनी

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उत्तर प्रदेश, नोएडा। जिला न्यायालय मेरठ ने 163.50 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में आरोपी यासीन शेख की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद यह फैसला लिया गया। न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध केस का ट्रायल शुरू कर दिया है। विशेष लोक अभियोजन के वकील लक्ष्य कुमार सिंह ने बताया कि अपर जिला जज कोर्ट नंबर एक अचल नारायण सकलानी ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद उन्होंने जमानत याचिका खारिज कर दी। लक्ष्य कुमार सिंह ने बताया कि नोएडा पुलिस ने 3100 फर्जी फर्मे बनाकर करीब 2645 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का मामला पकड़ा था।

31 मई 2023 को थाना सेक्टर-20 पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में 30 लोग पकड़े थे। मेरठ रीजन के डीजीजीआई को इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने भी जांच शुरू की थी। इसमें आठ लोग यासीन शेख, दीपक मुर्जानी, विनीता, गौरव सिंघल, गुरमीत सिंह और तीन अन्य पर चार्जशीट फाइल की गई थी। डीजीजीआई को जांच में पता लगा था कि मेरठ रीजन में 114 फर्जी फर्मों के जरिए 163.50 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की गई है। यासिन शेख ने साथियों के साथ मिलकर फर्जी फर्मे बनाई थी, जिनके जरिए बिना माल की खरीद-बिक्री के फर्जी बिल और पर्चे लेनदेन दिखाया था। इससे सरकारी खजाने को भारी क्षति पहुंची थी।

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