करार के मुताबिक चिकित्सा सेवा प्रदान करें निजी अस्पताल अन्यथा होगी कार्रवाई : डीजीएचएस
-डीजीएचएस लाभार्थियों को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट देने से लेकर कैशलेस उपचार देने में आनाकानी कर रहे निजी अस्पताल
नई दिल्ली, 3 मई (टॉप स्टोरी न्यूज़ नेटवर्क): डीजीएचईएस कार्ड होल्डर को मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने में आनाकानी करने और सीजीएचएस दरों से अधिक राशि वसूलने संबंधी शिकायतें सामने आने के बाद स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय (डीजीएचएस) ने निजी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के लिए चेतावनी जारी की है। इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली सरकार से सूचीबद्ध अस्पताल अगर लाभार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करते हैं तो यह करार के नियमों और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीजीएचएस की ओर से इस आदेश को 1 मई 2024 से प्रभावी किया गया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि एक तारीख से दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (डीजीईएचएस) ईमेल के जरिए मरीज को अस्पताल में भर्ती करने से लेकर छुट्टी होने तक की पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें मरीज के नाम, डीजीईएचएस कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर का ब्यौरा भी शामिल करना होगा। इसके अलावा निजी अस्पतालों को मरीज के कैशलेस इलाज का बिल क्लेम करने यानी इलाज का खर्च प्राप्त करने के लिए ईमेल की कॉपी बिल क्लेम के साथ संलग्न करनी होगी। ऐसा न करने पर बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि डीजीएचएस की अपडेटेड लिस्ट में दिल्ली-एनसीआर के 435 अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र सूचीबद्ध हैं। वहीं, 51 ऐसे निजी अस्पताल, डाइग्नोस्टिक सेंटर व स्वास्थ्य देखभाल केंद्र की सूची भी उपलब्ध है जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न कारणों से पैनल हटा दिया है।