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Coaching Centres: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 15 कोचिंग सेंटरों को बंद करने का नोटिस, अब होगी सीलिंग की कार्रवाई

Coaching Centres: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 15 कोचिंग सेंटरों को बंद करने का नोटिस, अब होगी सीलिंग की कार्रवाई

नोएडा। लखनऊ अग्निकांड के बाद छात्रों की सुरक्षा और बिना पंजीकरण संचालित कोचिंग संस्थानों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिना पंजीकरण चल रहे 15 कोचिंग सेंटरों को बंद करने का नोटिस जारी किया है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ सीलिंग समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को 15 कोचिंग संचालकों को नोटिस जारी किए गए। इसके बाद शनिवार को कई कोचिंग संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की तैयारी की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में बिना पंजीकरण किसी भी कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं होने दिया जाएगा।

कोचिंग संचालकों को जारी नोटिस में उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस कार्रवाई की जानकारी जिलाधिकारी, पुलिस उपायुक्त और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ समन्वय के साथ कार्रवाई की जा सके।

जिला विद्यालय निरीक्षक के मुताबिक उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 के तहत किसी भी कोचिंग संस्थान को संचालन शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। जांच में संबंधित संस्थानों के पास आवश्यक पंजीकरण नहीं होने की बात सामने आने के बाद उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं।

प्रशासन ने पंजीकरण के साथ-साथ छात्रों की सुरक्षा से जुड़े इंतजामों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन व्यवस्था और अन्य निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना आवश्यक है। संचालकों को भवन संबंधी अभिलेख, पंजीकरण और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा गया है।

विभाग ने चेतावनी दी है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना यदि किसी कोचिंग संस्थान का संचालन जारी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को भी संस्थानों की मौके पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा विभाग ने नोएडा सेक्टर-2 स्थित सीईटीपीए इनफोटेक, सेक्टर-3 स्थित ग्रासटेक, सेक्टर-16 स्थित 4 एचीवर्स, सेक्टर-2 स्थित एलएन एआई एकेडमी और सेक्टर-3 स्थित क्यू सेपाईडर्स इंस्टीट्यूट को नोटिस जारी किया है।

इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के अल्फा-1 स्थित कोटा एकेडमी, सूरजपुर स्थित ग्लोबल इनफोर्मेशन कंप्यूटर ऑफ टेक्नोलॉजी, तिलपता स्थित स्टार कंप्यूटर सेंटर, सेक्टर डेल्टा-1 स्थित कैपिटल इंस्टीट्यूट यूजीएफ और सूरजपुर स्थित ब्राइट कैरियर आर्य समाज को भी बंद करने का नोटिस दिया गया है।

कार्रवाई की सूची में वैदजी फार्म सूरजपुर स्थित ब्रेनिंक ट्रेनिक सेंटर, सूरजपुर स्थित स्टार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, वैदजी सूरजपुर स्थित वानी कॉर्मस एकेडमी, शामी रामा ट्यूशन सेंटर सूरजपुर और आर्यदर्शन कोचिंग सेंटर सूरजपुर भी शामिल हैं।

इन 15 संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई के बाद जिले में बिना पंजीकरण चल रहे अन्य कोचिंग सेंटर भी विभाग की जांच के दायरे में हैं। अधिकारियों की टीमें ऐसे संस्थानों के पंजीकरण के साथ भवन और सुरक्षा मानकों की भी जांच करेंगी।

विभाग के अनुसार पिछले महीने भी अभियान चलाकर नियमों का पालन नहीं करने वाले कई संस्थानों को बंद कराया गया था। अब इस कार्रवाई को लगातार जारी रखने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस टीम के सहयोग से अभियान चलाया जाएगा और बिना अनुमति या निर्धारित सुरक्षा मानकों के विपरीत संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

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संवाददाता

Priyanka Singh

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