Dowry Harassment Case: दहेज उत्पीड़न मामले में सास-ससुर को मिली अग्रिम जमानत, अदालत ने सुनाया फैसला

Dowry Harassment Case: दहेज उत्पीड़न मामले में सास-ससुर को मिली अग्रिम जमानत, अदालत ने सुनाया फैसला

नोएडा : दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की कोशिश के आरोपों से जुड़े एक मामले में अदालत ने आरोपी सास-ससुर को अग्रिम जमानत दे दी है। थाना बीटा-2 में दर्ज इस मामले में पीड़िता ने अपने पति, सास-ससुर और अन्य पर गंभीर आरोप लगाए थे। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी ससुर राकेश कुमार श्रीवास्तव और सास उमा श्रीवास्तव को राहत प्रदान की।

मामले के अनुसार पीड़िता अर्पिता श्रीवास्तव ने शिकायत में आरोप लगाया था कि 24 मार्च को उसके पति रोहित श्रीवास्तव ने शराब के नशे में उसके साथ मारपीट की, जिससे उसका हाथ टूट गया। पीड़िता का आरोप था कि मारपीट के दौरान वह बेहोश हो गई थी और उसे मृत समझकर उसका पति बच्ची को लेकर मौके से फरार हो गया था।

शिकायत में कहा गया कि होश आने के बाद पीड़िता ने अपने भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़िता ने पति के साथ-साथ सास-ससुर और अन्य पर दहेज उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगाए थे।

वहीं, आरोपी पक्ष ने अदालत में इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि राकेश कुमार श्रीवास्तव और उमा श्रीवास्तव अपने बेटे और बहू से लगभग 60 किलोमीटर दूर विदिशा जिले में रहते हैं और दंपति के वैवाहिक जीवन में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सास-ससुर को अग्रिम जमानत दे दी। मामले में आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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