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Greater Noida: अखिलेश यादव को गो ली मारने की धमकी पर कोर्ट सख्त, FIR दर्ज करने का दिया आदेश

Greater Noida: अखिलेश यादव को गो ली मारने की धमकी पर कोर्ट सख्त, FIR दर्ज करने का दिया आदेश

रिपोर्ट: अमर सैनी

ग्रेटर नोएडा में एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। वीडियो वायरल होने के बाद यह धमकी दी गई थी, जो आगरा में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दी गई थी। गौतमबुद्ध नगर द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सूरजपुर थाना को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह याचिका एडवोकेट और सपा नेता रामशरण नागर द्वारा कोर्ट में BNSC की धारा 173(4) के तहत दायर की गई थी। वीडियो में अमरेन्द्र प्रताप सिंह और उसके साथियों पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

अदालत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी मानते हुए इसे गंभीर मामला माना और मामले की तकनीकी जांच के साथ साक्ष्यों के आधार पर FIR दर्ज करने को आवश्यक बताया। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट को एक सप्ताह के अंदर न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया और कहा कि क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे के मामले में जीरो FIR दर्ज कर उसे ट्रांसफर किया जा सकता है।

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