Coaching Centre Registration: ग्रेटर नोएडा में शिक्षा विभाग ने तेज किया अभियान, बिना पंजीकरण चल रहे 14 कोचिंग सेंटरों को नोटिस
नोएडा। जिले में बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से 14 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत जल्द पंजीकरण कराने और सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में पंजीकरण नहीं कराने और आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जा सकती है।
जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। नियमों के अनुसार कोचिंग संस्थान संचालित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
शिक्षा विभाग को जानकारी मिली है कि जिले में कई कोचिंग संस्थान पंजीकरण कराए बिना ही संचालित किए जा रहे हैं। इसके बाद ऐसे संस्थानों की पहचान कर उनके संचालकों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
जिला विद्यालय निरीक्षक के मुताबिक नोटिस प्राप्त करने वाले संचालकों को निर्धारित पंजीकरण शुल्क और आवश्यक अभिलेखों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। यहां दस्तावेजों और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद नियमानुसार पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
विभाग ने साफ किया है कि सक्षम अधिकारी से विधिवत पंजीकरण या संचालन की अनुमति प्राप्त किए बिना कोचिंग संस्थान चलाने की स्थिति में संबंधित संचालक के खिलाफ उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम और अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने, निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने या पंजीकरण नहीं कराने की स्थिति में संबंधित कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है।
शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिस में 22 जून 2026 को लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में हुए हादसे का भी उल्लेख किया गया है। विभाग के आदेश के मुताबिक इस हादसे में 15 छात्र-छात्राओं की असमय मौत हुई थी।
इस घटना के बाद कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। शिक्षा विभाग का जोर केवल संस्थानों के पंजीकरण पर ही नहीं, बल्कि वहां उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्थाओं और निर्धारित मानकों के पालन पर भी है।
अधिकारियों के मुताबिक कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण से संबंधित औपचारिकताओं के साथ छात्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करनी होंगी। संस्थानों को संचालन के दौरान लागू नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।
जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने जिन 14 संस्थानों को नोटिस जारी किया है, उनमें सेक्टर-62 स्थित द आईडी कोचिंग, सेक्टर-59 स्थित द ब्रिज टू सक्सेस, विवेकानंद एकेडमी, श्री चेतन सी-56, लम्बरी एजुकेशन, कैरियर कोचिंग और कैरियर अड्डा शामिल हैं।
इसके अलावा सेक्टर-15 स्थित विजन स्कूल समिति, शाइन एजुकेशन सेंटर, शाहबेरी स्थित ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र, अवध्या एजुकेशन एकेडमी, सोरखा स्थित लाइफ सक्सेस एकेडमी, सर्फाबाद स्थित प्राफिट लर्निंग इंग्लिश क्लास और आशा एकेडमी को भी नोटिस जारी किया गया है।
सभी संबंधित संस्थानों के संचालकों को जल्द से जल्द निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए संचालकों को जरूरी दस्तावेज और निर्धारित शुल्क के साथ विभागीय कार्यालय में प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल आवेदन करना पर्याप्त नहीं होगा। कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताओं और निर्धारित मानकों को भी पूरा करना होगा।
विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों को नियमों के दायरे में लाने के साथ वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधिकारियों का कहना है कि बिना पंजीकरण और आवश्यक अनुमति के संचालित संस्थानों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
नोटिस के बावजूद पंजीकरण नहीं कराने या निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सीलिंग समेत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


