अमर सैनी
नोएडा।भूगर्भ जल विभाग ने भूजल का निर्माण में इस्तेमाल करने और डी-वाटरिंग की प्रक्रिया का पालन न करने वाले दो बिल्डरों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। भूगर्भ जल विभाग की हाइड्रोलॉजिस्ट अंकिता राय ने बताया कि किसी भी प्रकार के निर्माण में भूजल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए एसटीपी के पानी का इस्तेमाल करने का नियम है, लेकिन बिल्डरों ने परियोजनाओं में बिना किसी अनुमति के बोरवेल लगा रखे हैं। इसके अलावा वे बिल्डर डी वाटरिंग की प्रक्रिया का भी पालन नहीं कर रहे। इस क्रम में विभाग ने सेक्टर-94 स्थित पूर्वांचल बिल्डर और एमथ्रीएम बिल्डर पर पांच पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों परियोजनाओं में डी वाटरिंग का कार्य होता पाया गया, जिसे बंद करने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन नोटिस जारी होने के बावजूद कार्य बंद नहीं हुआ।