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Amit Shah Bills: पीएम-सीएम समेत मंत्री भी आएंगे घेरे में, संसद में विपक्ष का हंगामा

Amit Shah Bills:  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन बड़े विधेयक पेश किए। प्रस्ताव है कि यदि पीएम, सीएम या मंत्री को 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें पद छोड़ना होगा। विपक्ष ने इस बिल को शक्तियों का दुरुपयोग बताया और संसद में जोरदार हंगामा किया।

Amit Shah Bills:  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन बड़े विधेयक पेश किए। प्रस्ताव है कि यदि पीएम, सीएम या मंत्री को 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें पद छोड़ना होगा। विपक्ष ने इस बिल को शक्तियों का दुरुपयोग बताया और संसद में जोरदार हंगामा किया।

Amit Shah Bills:  अमित शाह ने पेश किए तीन बड़े बिल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीन अहम विधेयक पेश किए। इनमें प्रस्ताव है कि अगर किसी प्रधानमंत्री (PM), मुख्यमंत्री (CM) या मंत्री को पांच साल या उससे अधिक सजा वाले अपराध में लगातार 30 दिन तक गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें एक महीने के भीतर अपना पद छोड़ना होगा।

लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किए PMCM और मंत्रियों को हटाने वाले तीन अहम बिल

Amit Shah Bills:  विपक्ष का कड़ा विरोध

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए कहा –

“यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है। यह कार्यकारी एजेंसियों को जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका देता है।”

ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस विधेयक का इस्तेमाल सरकारों को अस्थिर करने के लिए किया जा सकता है और इसे “गेस्टापो कानून” करार दिया।

लोकसभा में गिरफ्तार मंत्रियों को हटाने के बिल का जोरदार विरोध, विपक्षी सांसदों ने कॉपी फाड़ी, अमित शाह की ओर फेंके कागज - Opposition members in Lok Sabha ...

Amit Shah Bills:  संसद में जोरदार हंगामा

जैसे ही बिल पेश हुआ, विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

Amit Shah Bills:  कौन से बिल पेश हुए?

  1. संविधान (130वां संशोधन) विधेयक

  2. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक

  3. केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक

ये तीनों विधेयक मौजूदा कानूनी ढांचे को पूरी तरह से नया रूप देने का प्रस्ताव रखते हैं।

पद गंवाने के बाद दोबारा मौका

बिल में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी पीएम, सीएम या मंत्री को हिरासत से रिहा किया जाता है, तो उन्हें फिर से नियुक्त किया जा सकता है।

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