उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने किया बदलाव, रजिस्टर्ड वसीयत पर म्यूटेशन हुआ आसान
उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने किया बदलाव, रजिस्टर्ड वसीयत पर म्यूटेशन हुआ आसान
अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के उपाध्यक्ष की एक पहल और फिर कमेटी के निर्णय ने जीडीए में वसीयत के आधार पर किए जाने वाले म्यूटेशन की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया। इस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव यह होगा कि वसीयत के आधार पर म्यूटेशन कराने के लिए वारिसान की अनापत्ति (एनओसी) की जरूरत नहीं पड़ेगी। वसीयत को संबंधित तहसील से वेरिफाई कराया जाएगा और फिर अखबार में सूचना प्रकाशित करने के बाद म्यूटेशन कर दिया जाएगा।
यह निर्णय म्यूटेशन प्रक्रिया को अधिक जनोन्मुखी बनाने और नागरिकों को अनावश्यक विलंब से बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। GDA का यह प्रयास नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम और पारदर्शी बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।” जनहित को ध्यान में रखते हुए जीडीए ने म्यूटेशन प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।अब रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर म्यूटेशन के लिए आवेदन करने पर वारिसान का शपथ पत्र (NOC) अनिवार्य नहीं होगा। म्यूटेशन प्रक्रिया के तहत सभी वारिसान से शपथ पत्र की अनिवार्यता थी और उसके लिए आवेदक को काफी परेशान होना पड़ता था, उसमें समय भी ज्यादा लगता था। यह बदलाव म्यूटेशन हेतु नियमावली 2021 लागू होने के बाद संभव हो सका है।
समिति ने लिया बदलाव का निर्णय
जीडीए वीसी अतुल वत्स के निर्देश पर सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति में अपर सचिव, प्रभारी व्यवसायिक और विधि अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। समिति ने नियमावली का गहन अध्ययन और विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया है, रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर म्यूटेशन के लिए ये सिफारिशें कीं, जिन्हें लागू कर दिया और पूरी प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया। पॉइंट्स में समझिए –
1. रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर म्यूटेशन आवेदन के लिए सभी वारिसान का NOC अनिवार्य नहीं होगा।
2. रजिस्टर्ड वसीयत को संबंधित तहसील से सत्यापित किया जाएगा।
3. म्यूटेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक राष्ट्रीय अखबार में आपत्ति/सुझाव हेतु सूचना प्रकाशित की जाएगी।
4. जनता की सुविधा के लिए म्यूटेशन प्रक्रिया को समयबद्ध और सरल बनाया जाएगा।
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