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कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें चिकित्सा संस्थान :एनएमसी

-यूजी, पीजी व अन्य डॉक्टर संग हिंसा की घटना पर कार्रवाई रिपोर्ट 48 घंटे में एनएमसी को भेजना अनिवार्य

नई दिल्ली, 13 अगस्त : राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने मंगलवार को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया। इसके मुताबिक मेडिकल कॉलेजों को परामर्श दिया गया है कि वे संकाय, मेडिकल छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों सहित सभी स्टाफ सदस्यों के लिए कॉलेज और अस्पताल परिसर के भीतर सुरक्षित कार्य वातावरण के लिए एक नीति विकसित करें।

एनएमसी के सचिव डॉ. बी. श्रीनिवास ने कहा, हाल ही में मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में चिकित्सा संस्थानों को ओपीडी, वार्ड, कैजुअल्टी, हॉस्टल और परिसर और आवासीय क्वार्टरों में अन्य खुले क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने चाहिए। साथ ही कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित रूप से जाने के लिए शाम के समय गलियारों और परिसरों को अच्छी तरह से रोशन किया जाना चाहिए। साथ ही निगरानी के लिए सभी संवेदनशील क्षेत्रों को सीसीटीवी द्वारा कवर किया जाना चाहिए।

इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर स्थित ओपीडी, वार्ड, कैजुअल्टी, लेबर रूम, हॉस्टल और आवासीय क्वार्टर और अन्य खुले क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा कर्मचारियों (पुरुष और महिला) की तैनाती सहित पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मेडिकल छात्रों के खिलाफ हिंसा की किसी भी घटना की कॉलेज प्रबंधन द्वारा तुरंत जांच करने के साथ पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। डॉ श्रीनिवास ने कहा हिंसा की किसी भी घटना के संबंध में एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट अनिवार्य रूप से घटना के 48 घंटे के भीतर एनएमसी को भेजी जानी चाहिए।

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