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YEIDA: 31 दिसंबर तक लीज डीड नहीं कराई तो रद्द होगा आवासीय भूखंड का आवंटन, 4,500 आवंटियों पर मंडराया खतरा

YEIDA: 31 दिसंबर तक लीज डीड नहीं कराई तो रद्द होगा आवासीय भूखंड का आवंटन, 4,500 आवंटियों पर मंडराया खतरा

नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने यमुना सिटी फेज-1 में आवासीय भूखंड पाने वाले हजारों आवंटियों को बड़ी चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन आवंटियों ने अभी तक अपने भूखंड की लीज डीड नहीं कराई है, उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक अंतिम अवसर दिया जा रहा है। यदि निर्धारित समय सीमा तक लीज डीड की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो ऐसे भूखंडों का आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

प्राधिकरण की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार यह फैसला विशेष रूप से उन करीब 4,500 आवंटियों को प्रभावित करेगा, जिनकी चेकलिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है। यीडा के मुताबिक यमुना सिटी फेज-1 में अब तक लगभग 31 हजार आवासीय भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से केवल करीब 15 हजार आवंटी ही लीज डीड की औपचारिकता पूरी कर पाए हैं। शेष आवंटियों में लगभग 4,500 लोगों की चेकलिस्ट जारी हो चुकी है, जबकि बाकी की चेकलिस्ट चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी।

संपत्ति विभाग ने बताया कि आठ जून को हुई बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुसार सभी पात्र आवंटियों को 31 दिसंबर तक लीज डीड कराना अनिवार्य होगा। सामान्य नियमों के अनुसार चेकलिस्ट जारी होने के 180 दिनों के भीतर लीज डीड पूरी करानी होती है। यदि इसमें देरी होती है तो एक वर्ष तक आवंटन राशि का एक प्रतिशत विलंब शुल्क अथवा तिमाही आधार पर निर्धारित शुल्क जमा कर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यह विशेष राहत केवल 31 दिसंबर 2026 तक ही लागू रहेगी।

प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक आवंटी के विलंब शुल्क का अलग-अलग आकलन किया जाएगा और उसी के आधार पर उन्हें भुगतान की जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम तिथि के बाद नियमों के अनुसार आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसलिए सभी आवंटियों से समय रहते लीज डीड की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है।

 

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