Greater Noida Double Murder: पांच सगे भाइयों समेत नौ दोषियों को उम्रकैद, 2021 के चर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत का फैसला

Greater Noida Double Murder: पांच सगे भाइयों समेत नौ दोषियों को उम्रकैद, 2021 के चर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत का फैसला
नोएडा : वर्ष 2021 में ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के गिरधरपुर सुनारसी गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। गौतमबुद्धनगर की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सोमप्रभा मिश्रा की अदालत ने पांच सगे भाइयों सहित नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 86-86 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
दोषियों में देवेन्द्र, रविन्द्र, सतेन्द्र, धर्मेन्द्र, जितेन्द्र, भोपाल, महिपाल उर्फ अल्लू, अमरजीत बंसल और अमित बंसल शामिल हैं। अदालत ने उन्हें हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा, घातक हथियार से दंगा, गाली-गलौज तथा अन्य धाराओं में दोषी ठहराया। जुर्माना जमा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 8 फरवरी 2021 का है, जब जमीन विवाद को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई थी। अभियोजन के अनुसार पंचायत के दौरान आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलीबारी में अमित और सुरेश उर्फ सलेक की मौत हो गई, जबकि प्रेम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
घटना के अगले दिन वादी सुनील ने थाना बादलपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान को महत्वपूर्ण मानते हुए सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया।
सजा के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपियों की पारिवारिक जिम्मेदारियों, पूर्व आपराधिक इतिहास न होने और नरमी बरतने की दलील दी, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता और समाज पर उसके प्रभाव को देखते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि सामूहिक फायरिंग में दो लोगों की हत्या और एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करना अत्यंत गंभीर अपराध है।
इस मामले का प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी प्रेम सिंह बाद में एक अलग घटना में गोली मारकर हत्या का शिकार हो गया था। इस मामले में भी संबंधित आरोपियों के खिलाफ अलग मुकदमा दर्ज किया गया था।





