उत्तर प्रदेश : नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म में आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

Hapur News : हापुड़ में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी अंसार को दोषी करार देते हुए उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि यह मामला 4 जुलाई 2019 को कोतवाली नगर क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि 3 जुलाई 2019 को उसकी 15 वर्षीय बेटी घर के बाहर नाली साफ कर रही थी। उसी दौरान मोहल्ला शिवदयालपुरा निवासी अंसार वहां पहुंचा और नाबालिग का अपहरण कर फरार हो गया।
परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी अंसार को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया था।
पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराएं जोड़ते हुए आरोपी को जेल भेज दिया और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह की अदालत में हुई, जहां आरोपी अंसार को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी मानते हुए अदालत ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।





