Noida gangster case: गैंगस्टर मामले में आरोपी शाहिद की जमानत अर्जी खारिज

Noida gangster case: गैंगस्टर मामले में आरोपी शाहिद की जमानत अर्जी खारिज
नोएडा, 13 फरवरी: थाना सेक्टर-24 क्षेत्र में 2022 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी शाहिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों और मामले के तथ्यों के आधार पर यह विश्वास करना संभव नहीं है कि शाहिद रिहा होने के बाद अपराध नहीं करेगा।
बचाव पक्ष ने दावा किया कि शाहिद किसी गिरोह का सदस्य नहीं है और न ही उसने संगठित अपराध किया है। साथ ही, उसका परिवार सम्मानित है और वह अदालत में पेश होने से भागेगा नहीं तथा गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।
हालांकि, अदालत ने केस डायरी और विवेचना से प्राप्त सामग्री का अध्ययन करने के बाद पाया कि शाहिद एक सक्रिय गिरोह का सदस्य है। इस गिरोह का सरगना सह-आरोपी योगेश कुमार बताया गया है। गिरोह पर पुरानी गाड़ियों की चोरी कर उन्हें कबाड़ियों को बेचने जैसे संगठित अपराध करने का आरोप है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि शाहिद के खिलाफ पूर्व में विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।





