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Noida: NCR में न्यू ईयर को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में शराब दुकानों और बार-रेस्टोरेंट का समय तय

Noida: NCR में न्यू ईयर को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में शराब दुकानों और बार-रेस्टोरेंट का समय तय

नोएडा। क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न को लेकर दिल्ली-एनसीआर में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब की दुकानों के संचालन समय को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जबकि बार और रेस्टोरेंट को सीमित अवधि के लिए विशेष छूट प्रदान की गई है।

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि त्योहारों के दौरान भी शराब की सभी अधिकृत दुकानें केवल निर्धारित समय के अनुसार ही खुलेंगी। किसी भी दुकान को तय समय से अधिक देर तक संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जश्न के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या गैरकानूनी गतिविधि न हो।

आबकारी विभाग ने 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को बार और रेस्टोरेंट के संचालन समय में एक घंटे की विशेष छूट दी है। इन तीनों दिनों में बार और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। विभाग का मानना है कि इससे लोग नियंत्रित, सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल में जश्न मना सकेंगे और खुलेआम या अवैध रूप से शराब सेवन की घटनाओं पर अंकुश लगेगा।

दिल्ली-एनसीआर से सटे होने के कारण नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब की अवैध आवाजाही की आशंका को देखते हुए सीमा क्षेत्रों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। आबकारी विभाग की टीमें पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर विशेष चेकिंग अभियान चलाएंगी। इस दौरान वाहनों की जांच की जाएगी, ताकि अवैध शराब की तस्करी को रोका जा सके और किसी भी तरह की अवैध बिक्री पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

त्योहारों और न्यू ईयर पार्टियों को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग ने अस्थायी लाइसेंस की व्यवस्था भी की है। निजी स्थान पर आयोजन के लिए 1,000 रुपये, सोसाइटी में कार्यक्रम के लिए 4,500 रुपये (आरडब्ल्यूए की अनुमति अनिवार्य) और सार्वजनिक स्थान, क्लब या रेस्टोरेंट में आयोजन के लिए 11,000 रुपये शुल्क तय किया गया है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, जिससे आयोजकों को आसानी हो और पारदर्शिता बनी रहे।

जिला आबकारी अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि अवैध शराब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। बिना लाइसेंस शराब बेचने, परोसने या सेवन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्लब, बार और रेस्टोरेंट संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

आबकारी विभाग ने दिल्ली-एनसीआर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों से अपील की है कि वे तय समय और नियमों का पालन करते हुए ही क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाएं। विभाग का उद्देश्य है कि त्योहारों का माहौल सुरक्षित, शांतिपूर्ण और खुशहाल बना रहे, ताकि लोग नए साल का स्वागत बिना किसी परेशानी के कर सकें।

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संवाददाता

Tirthankar Sarkar

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