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Noida: नए साल से पहले नोएडा में सख्ती, रेस्तरां-बार और आयोजनों के लिए हर विभाग से अनुमति अनिवार्य

Noida: नए साल से पहले नोएडा में सख्ती, रेस्तरां-बार और आयोजनों के लिए हर विभाग से अनुमति अनिवार्य

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर में 25 दिसंबर और नए साल के जश्न को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इस बार होटल, रेस्तरां, बार, क्लब और अन्य मनोरंजन स्थलों पर किसी भी तरह के कार्यक्रम के लिए सभी संबंधित विभागों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना मंजूरी के जश्न मनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और कार्यक्रम रद्द भी कराए जा सकते हैं।

जिलाधिकारी मेधा रूपम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम आयोजित करने वाले संचालकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ जीएसटी जमा कराकर अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के तहत दी जाएगी। इसके लिए निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल अनुमति लेना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि बिजली, अग्निशमन, कानून व्यवस्था और अन्य सभी सुरक्षा इंतजामों का पालन भी अनिवार्य रहेगा।

अधिकारियों के अनुसार, जिले में कई स्थानों पर 25 दिसंबर और नववर्ष को लेकर मेले, प्रदर्शनियां, झूले, मनोरंजन कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिताओं की तैयारी चल रही है। ऐसे सभी आयोजनों के लिए अलग-अलग विभागों से मंजूरी जरूरी होगी। बिना अनुमति किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन गैरकानूनी माना जाएगा।

दरअसल, हाल ही में गोवा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद नोएडा जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इसी के चलते जिलेभर में संचालित रेस्तरां और बार की लगातार जांच की जा रही है। इसके लिए विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम गठित की गई है, जिसमें बिजली विभाग, फायर विभाग और आबकारी विभाग की टीमें शामिल हैं। यह टीमें रेस्तरां और बारों में फायर फाइटिंग उपकरण, आपात स्थिति में प्रवेश और निकास की व्यवस्था, इलेक्ट्रिक वायरिंग, क्षमता से अधिक भीड़ और बार की वैध एनओसी की गहन जांच कर रही हैं।

अधिकारियों ने बताया कि नोएडा शहर में इस समय कुल 163 रेस्तरां और बार संचालित हैं और सभी को नियमों के दायरे में लाने के निर्देश दिए गए हैं। फायर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि टेंट में बार संचालन की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जाएगी। जांच के दौरान यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही, नियमों की अनदेखी या सुरक्षा मानकों में कमी पाई गई तो संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किया जाएगा। गंभीर मामलों में बार का लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।

प्रशासन नए साल और क्रिसमस के जश्न से पहले संचालकों को लगातार जागरूक भी कर रहा है। अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में बार और रेस्तरां संचालकों से सीधे संवाद कर उन्हें नियमों की जानकारी दी जा रही है।

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने दो टूक कहा है कि सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और लोग सुरक्षित माहौल में नए साल का जश्न मना सकें।

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