उत्तर प्रदेशराज्य

Court Decision: सरकारी नौकरी का झांसा देकर 12 लाख ठगी की आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज

Court Decision: सरकारी नौकरी का झांसा देकर 12 लाख ठगी की आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज

नोएडा जिला न्यायालय ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 12 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में आरोपी महिला सपना की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी महिला को राहत देने से इनकार कर दिया। मामला नोएडा के सेक्टर-49 थाने में मार्च 2024 में दर्ज कराया गया था। पीड़ित विजय कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि सपना अरोड़ा, मनोज अरोड़ा, राजीव अरोड़ा और महेंद्र सिंह ने उसे रेलवे में और उसकी बहन को नोएडा प्राधिकरण में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने खुद के प्रभावशाली अधिकारियों से संबंध होने का दावा किया और नौकरी लगवाने के लिए 15 लाख रुपये की मांग की। भरोसे में आकर विजय कुमार ने आरोपियों को 12 लाख रुपये दे दिए। आरोप है कि पैसे लेने के बाद आरोपियों ने उन्हें रेलवे का फर्जी नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया और दावा किया कि नौकरी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जब विजय कुमार ने नियुक्ति पत्र की जांच कराई तो वह फर्जी निकला। इसके बाद पीड़ित ने आरोपियों से अपने रुपये वापस मांगे, लेकिन आरोप है कि उन्होंने रकम लौटाने के बजाय टालमटोल शुरू कर दी। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि पैसे वापस मांगने पर उन्हें धमकियां दी गईं। विजय कुमार का कहना था कि आरोपियों ने उन्हें 10 लाख रुपये का एक चेक भी दिया था, लेकिन बैंक में जमा करने पर वह बाउंस हो गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच शुरू हुई। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि शिकायतकर्ता की आरोपी महिला से कभी मुलाकात नहीं हुई और उसे गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले के तथ्यों, आरोपों और जांच में सामने आए पहलुओं को देखते हुए आरोपी महिला सपना की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने माना कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इस स्तर पर आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा।

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