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उत्तर प्रदेश : हापुड़ में चेक बाउंस मामले में सख्त फैसला, आरोपी को छह माह की सजा और जुर्माना

Hapur News : हापुड़ में चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को दंडित किया है। शुक्रवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन त्वरित न्यायालय द्वितीय की अदालत ने आरोपी अजय गौतम को छह माह के कारावास और 1.16 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

मामले की जानकारी देते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता शिव मंगल लाल ने बताया कि यह मुकदमा जवाहर गंज गढ़ रोड निवासी राजेंद्र प्रसाद शर्मा द्वारा दर्ज कराया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि वह स्वर्ग आश्रम रोड स्थित पंडित कांतिप्रसाद की धर्मार्थ ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और उनका आरोपी अजय गौतम से पहले से परिचय था।

बताया गया कि आरोपी अजय गौतम ने 3 मई 2019 को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक लाख रुपये उधार लिए थे और जल्द ही रकम लौटाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद 16 मई 2020 को आरोपी ने भुगतान के लिए एक चेक दिया, लेकिन जब वादी ने चेक को अपने बैंक खाते में जमा किया तो वह बाउंस हो गया।

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अधिवक्ता के अनुसार, अदालत ने कुल 1.36 लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया था, जिसमें से 20 हजार रुपये पहले ही अंतरिम जुर्माने के रूप में वादी को दिए जा चुके हैं। अब शेष राशि आरोपी को अदा करनी होगी।

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