उत्तर प्रदेश, नोएडा: नोएडा के बरौला में कई बिल्डिंगें अवैध घोषित, अथॉरिटी ने जारी की खसरा नंबर लिस्ट; तोड़फोड़ का भी प्लान
उत्तर प्रदेश, नोएडा: नोएडा के बरौला में कई बिल्डिंगें अवैध घोषित, अथॉरिटी ने जारी की खसरा नंबर लिस्ट; तोड़फोड़ का भी प्लान

अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने बरौला में हनुमान मंदिर के पास नौ खसरा नंबरों पर बनी कई कॉमर्शियल बिल्डिंगों को अवैध घोषित कर दिया है। इनके खसरा नंबरों की लिस्ट प्राधिकरण की ओर से विज्ञापन छापकर जारी की गई है। प्राधिकरण का दावा है कि यह बिल्डिंगें शीघ्र ही ध्वस्त होंगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह भूमाफियाओं के झांसे में आकर यहां पर खरीद-फरोख्त न करें।
नोएडा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को एक विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन में नोएडा प्राधिकरण की ओर से कहा गया है कि सलारपुर के खसरा संख्या 582, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608 और 609 की भूमि पर बनी बिल्डिंगें अवैध हैं, जो बरौला में हनुमान मूर्ति के आस-पास हैं।
इनकी पूर्व दिशा में विश्वकर्मा रोड और उत्तर में डीएससी रोड, पश्चिम ममें बरौला की आबादी तथा दक्षिण में हनुमा न मंदिर के मध्य स्थित हैं, जिसकी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्राधिकरण करेगा, जिसकी पत्रावली पर काम चल रहा है। इन्हें शीघ्र ही ध्वस्त किया जाएगा। कुछ भूमाफियाओं ने इस जमीन पर दुकानें बनाकर बेच दी हैं, जो गलत हैं।
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने लोगों से अपील की है कि वह इन खसरा नंबरों पर बनी अवैध बिल्डिंगों में किसी भी तरह की संपत्ति की खरीद-फरोख्त न करें।
प्रदूषण विभाग ने सुपरटेक बिल्डर को भेजा नोटिस
वहीं, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने सुपरटेक बिल्डर को नोटिस भेजा है। कार्रवाई के लिए मुख्यालय को डिटेल रिपोर्ट भेजने के साथ डीएम को भी पत्र लिखा है। यह कार्रवाई जनरेटर न हटाने पर हुई है। बता दें कि पूर्व में बिल्डर पर 40 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगा चुका है।
सुपरटेक बिल्डर की ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ईकोविलेज-टू सोसाइटी में दो जनरेटर लगे हैं। आरोप है कि मानकों के अनुसार चिमनी नहीं लगी है,जिसकी वजह से जनरेटर का धुआं पास की सोसाइटी पंचशील ग्रीन्स-1 के फ्लैटों में जाता है। इस पर निवासियों ने मामले की शिकायत यूपीपीसीबी से की थी। विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर बिल्डर ने 12 अगस्त को एक जनरेटर तो हटा लिया, लेकिन दूसरा अब तक नहीं हटाया। इस पर संज्ञान लेते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
नोटिस और अन्य बिंदुओं की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गई है। अधिकारी के मुताबिक बिल्डर पर अब मुख्यालय स्तर से कार्रवाई की जाएगी। वहीं आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है।