उत्तर प्रदेश, नोएडा: जेल में ही रहेगा दुष्कर्म का आरोपी, कोर्ट ने ठुकराई जमानत

अमर सैनी

उत्तर प्रदेश, नोएडा। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी दिलीप को जमानत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि पीड़िता की उम्र महज 15 साल है। आरोपी के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उसे जमानत देना उचित नहीं है।

मामला नोएडा के सेक्टर-24 थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 14 जुलाई 2025 को एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत के मुताबिक 25 मई 2025 को दोपहर शिकायतकर्ता की 15 वर्षीय बेटी अपने घर पर अकेली थी। आरोपी दिलीप जो शिकायतकर्ता की कंपनी में काम करता था। उसने पीड़िता को लालच देकर घर से भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि पीड़िता ने घर से 50 हजार रुपये नकद भी ले जाने का जिक्र किया है। आरोपी के वकील ने कहा कि पीड़िता खुद आरोपी के साथ गई थी। हालांकि अदालत ने पीड़िता के बयानों को गंभीरता से लिया। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि आरोपी ने उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसकी नग्न तस्वीरें खींचीं और उन्हें ब्लैकमेल करके उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जिससे उसे पेट में दर्द हुआ। आरोपी ने उसके साथ कई बार जबरन दुष्कर्म किया और बाद में उससे शादी का नाटक किया। अदालत ने कहा कि पीड़िता महज 15 साल की है। मामले की प्रकृति और सबूतों को देखते हुए आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं है।

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