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उत्तर प्रदेश, नोएडा: नोएडा की लोटस ग्रीन्स के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए :न्यायालय

उत्तर प्रदेश, नोएडा: नोएडा की लोटस ग्रीन्स के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए :न्यायालय

अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। उच्चतम न्यायालय ने अनियमितताओं के मामले में बिल्डर लोटस ग्रीन्स की नोएडा स्थित परियोजना के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने डेवलपर द्वारा दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। पीठ ने सात मार्च के आदेश में कहा, ‘‘नोटिस जारी करें। इस बीच, कार्यवाही जारी रहेगी, लेकिन कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।

लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद शीर्ष अदालत का यह आदेश आया। 24 फरवरी को, उच्च न्यायालय ने नियमों के उल्लंघन के लिए डेवलपर की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना से संबंधित मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था।उच्च न्यायालय ने सीबीआई को मिलीभगत करने वाले नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और परियोजना के आवंटन, विकास, मंजूरी में शामिल आवंटियों या बिल्डरों और ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया, जिनकी मामले में संलिप्तता हो सकती है।
नोएडा प्राधिकरण को भी निर्देश दिया गया था कि वह एक सप्ताह के भीतर सभी हितधारकों को नोटिस जारी कर ब्याज और जुर्माने सहित बकाया राशि का पूरा भुगतान करने को कहे।उच्चतम न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लोटस ग्रीन्स के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘कंपनी को माननीय उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हमें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से ‘कंसोर्टियम’ के भागीदारों और उनके घर खरीदारों को बहुप्रतीक्षित न्याय मिलेगा। नोएडा के सेक्टर 150 में स्पोर्ट्स सिटी परियोजना जून 2014 में शुरू की गई थी, जो 12 लाख वर्गमीटर में फैली हुई है।

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