उत्तर प्रदेश, नोएडा: लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे 19 कारोबारी, मिलावटखोरों पर की गई बड़ी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश, नोएडा: लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे 19 कारोबारी, मिलावटखोरों पर की गई बड़ी कार्रवाई

अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा। खाद्य सामग्रियों के नमूने फेल होने पर एडीएम प्रशासन मंगलेश दुबे की अदालत ने 19 कारोबारियों के खिलाफ 64.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सबसे अधिक 6.6 लाख रुपये जुर्माना तंबाकू के बिना मानक के मिलने पर जेडकेएफएफजी कंपनी के मैनेजर गुलशन रजा पर लगाया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने जिलेभर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से नमूने भर कर जांच के लिए लैब भेजे थे।लैब से अप्रैल और मई के नमूनों की मानक के विपरीत रिपोर्ट आने पर विभाग ने आरोपिताें के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था। सुनवाई पूरी होने पर एडीएम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सबसे अधिक पनीर के नमूने फेल हुए हैं। इसके अलावा धनिया पाउडर, कुट्टू आटा, पाम आयल आदि शामिल हैं।
इन कारोबारियों पर लगाया गया है जुर्माना
कासना निश्चल तायल कुट्टू आटा, अग्रवाल किराना स्टोर कुट्टू आटा 15 हजार रुपये जुर्माना, नोएडा सेक्टर 16बी माडर्न बाजार चाकलेट केक ऋषि मणि पांडेय 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। नोएडा सेक्टर 130 धनिया पाउडर गणेश कुमार 25 हजार रुपये, हतेवा निवासी प्रशांत अधाना मिक्सड मिल्क पर 25 हजार, दनकौर ओम प्रतिष्ठान पर 25 हजार रुपये, नोएडा सेक्टर 58 बटर क्रीम रोल मेसर्स किड्स फूड पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। बीटा वन पनीर दुष्यंत भाटी 1.42 लाख रुपये, नोएडा सेक्टर 65 रोस्टेड वर्मीसेल शशिभूषण शर्मा चार लाख रुपये, महाराज मार्केट एसपी मोटा चिप्स राम कुमार सिंह पर 4.5 लाख रुपये, नोएडा सोरखा तंबाकू मैनेजर गुलशन रजा पर 6.60 रुपये जुर्माना लगाया गया।
यहां फेल मिले दूध के नमूने
नोएडा सेक्टर 19 धनिया पाउडर नरेंद्र सिंघल पर 2.30 लाख रुपये, अरिहंत गार्डन दूध मुकेश कुमार पाल पर तीन लाख रुपये, बरौला टी प्वाइंट पनीर बंटी चौहान पर तीन लाख रुपये, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में दूध मैनेजर पूरन नेगी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सिटी सेंटर स्थित प्रतिष्ठान के संचालक राजीव महाजन पर तीन लाख रुपये, ग्रेटर नोएडा के यूपीसीडा स्थित प्रतिष्ठान के अलमांड ब्रांड बिस्किट मानक के विपरीत मिलने पर संजय कुमार पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। ग्रेटर नोएडा के आकृति होल्स रेड चिली मानक के विपरीत मिलने पर संचालक सौरभ सिंह पर 25 हजार रुपये, दनकौर स्थित मोहल्ला प्रेमपुरी में बिना पंजीकरण खाद्य प्रतिष्ठान संचालित करने पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
मानकों के विपरीत बेचा जा रहा था कलाकंद
नोएडा के सेक्टर 63 स्थित गिरधारीलाल स्वीट्स में कलाकंद मानक विपरीत मिलने पर देवराज तोमर पर 45 हजार रुपये, नोएडा के सेक्टर 53 स्थित चौहान मार्केट आलमंड कवर्ड विद में दूध का नमूना फेल होने पर मैनेजर राजीव सपोलिया पर 2.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। एडिल्को आर्केडिया में सिंघाडा आटा का नमूना फेल होने पर संचालक समर्थ चौधरी पर 80 हजार रुपये, नोएडा सेक्टर 18 स्थित मैक्डानाल्ड फेमिली रेस्टोरेंट में पामोलीन आयल मानक के विपरीत मिलने पर मैनेजर रीतेश भटनागर पर 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
नोएडा के सेक्टर 61 स्थित ओटिक केक शाप से जीरा बिस्किट का नमूना फेल होने पर संचालक आनंद प्रमाणिक पर तीन लाख रुपये और चिपयाना बुजुर्ग स्थित एनके डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल्क का नमूना फेल होने पर संचालक नरेंद्र शर्मा पर छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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